राजनांदगांव में साईं एप के सट्टा सिंडिकेट का भंडाफोड़, मास्टरमांइड नागपुर से गिरफ्तार, 10 हजार में बेचता था आईडी

CG News: IPL सट्टा रैकेट के फरार मास्टरमांइड सादिक खान को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे वक्त से फरार चल रहा था. सादिक को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
rajnandgaon ipl betting sai app mastermind sadiq khan aarrested from Nagpur

नागपुर से पकड़ा गया आरोपी सादिक खान

CG News: छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. IPL सट्टा रैकेट के फरार मास्टरमांइड सादिक खान को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे वक्त से फरार चल रहा था. सादिक को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े हाईटेक ऑनलाइन सट्टा रैकेट के मुख्य फरार आरोपी को नागपुर (महाराष्ट्र) से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है. थाना बसंतपुर और साइबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. आरोपी सांई ऐप बनाकर सट्टा आईडी बेचने का काम करता था. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के नागपुर में होने की पुष्टि होने पर विशेष टीम गठित की गई. टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया और पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.

अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार

इस रैकेट का खुलासा 06 अप्रैल 2026 को किया गया था, जिसमें मोहारा नाला क्षेत्र से 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनमें वीरू प्रजापति, रूपेश पाण्डे, आयुष मेश्राम, मोहित देवांगन, लक्की देवांगन उर्फ नरेन्द्र देवांगन और मूलचंद प्रजापति शामिल हैं. उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, नगदी रकम और सट्टा पट्टी समेत लगभग 5 लाख 50 हजार रुपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई थी.

10 हजार में बेचता था आईडी

मुख्य आरोपी सादिक खान (उम्र 34 वर्ष, पिता जानी मिया खान, निवासी मानकापुर, पागल खाना चौक, थाना मानकापुर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र) पिछले दो वर्षों से सांई ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराता था. वह प्रत्येक आईडी और पासवर्ड के बदले 5,000 से 10,000 रुपये वसूलता था. एप में कोई तकनीकी समस्या आने पर उसे ठीक करने के नाम पर अतिरिक्त 2,000 से 3,000 रुपये फोनपे या क्यूआर कोड के जरिए लेता था.

ये भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट तनाव का असर! रायपुर में ड्राई फ्रूट 30 फीसदी तक महंगे, मोबाइल के दाम में भी 5000 रुपये का इजाफा

आरोपी के कब्जे से एक एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना पूरा रोल स्वीकार कर लिया. इस मामले में थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 6, 7, 8 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 318(4), 112(2) भारतीय न्याय संहिता तथा 66(D) आईटी एक्ट शामिल हैं. आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया.

ज़रूर पढ़ें