CG News: मलबा गिरने के बाद एक नेपाल की तबाही जैसा हैरान कर देने वाला वीडियों भी सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक लग्जरी कार और बस पूरी तरह से मलबे में दबी हुई है.
Bilaspur High Court patwari reinstatement order: बिलासपुर. हाईकोर्ट ने विभागीय जांच में निर्धारित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किए जाने पर पटवारी विजय कुमार ठाकुर की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है.
Bilaspur stone pelting: बिलासपुर. शहर में शुक्रवार शाम सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दो समुदायों के कुछ युवकों के बीच हुए विवाद व मारपीट ने देर रात को हिंसक झड़प का रूप ले लिया.
Bilaspur News: बिलासपुर में हिंदू विरोधी कमेंट्स से विवाद हो गया. दो पक्षों में मारपीट और पथराव से कई लोग घायल हो गए. इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. इसके साथ ही विधायक सुशांत शुक्ला ने भी निरीक्षण किया.
CG News: छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलापुर जोन से चलने वाली 7 ट्रेनों का परिचालन सितंबर और अक्टूबर में प्रभावित रहने वाला है.
CG News: फ्लाइट लैंडिग के दौरान विमान का टायर फट गया. जानकारी के अनुसार, फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. वहीं बिलासपुर से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हो गई.
जांजगीर-चांपा. जिले के ग्राम मुरलीडीह से मध्यप्रदेश के इंदौर क्षेत्र में कमाने गए एक परिवार की तीन मासूम बेटियों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई. 23 अगस्त की रात परिवार ने पिज्जा और दाल-बाटी खाया था. इसके बाद तीनों को उल्टी-दस्त होने लगी.
Bilaspur News: नेपाल-तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में बाढ़-भूस्खलन के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गईं बिलासपुर की मंजू राय चौधरी से संपर्क टूटा, परिजनों ने CM हेल्पलाइन से मदद की गुहार लगाई.
Bilaspur Spa Center: बिलासपुर जिले के 36 सिटी मॉल स्थित एक्वा वेलनेस स्पा सेंटर में काम करने वाली एक युवती ने स्पा सेंटर में चल रहे कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया है. युवती ने बताया स्पा सेंटर का संचालक अमन सेन उसे अक्सर प्राइवेट केबिन में ले जाता और उसके साथ गलत तरीके से छूने की हरकत करता था. वहीं उसका बड़ा भाई लोकेश सेन युवती पर देह व्यापार करने का दबाव बनाता था.
CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश पर बड़ा फैसला सुनाया. लीव बैलेंस कम होने के आधार पर महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. FCI की अपील खारिज, 80 हजार वेतन वापस करना होगा.