CG News: सब्जी नहीं बनाने की बात पर झगड़ा, पति ने डंडे से पीटकर की पत्नी की हत्या, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां सब्जी नहीं बनाने की बात पर पति ने पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.
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पति ने की पत्नी की हत्या

Husband Kills Wife Over Cooking Dispute: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां सब्जी नहीं बनाने की बात पर पति ने पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

सब्जी नहीं बनाने की बात पर हुआ झगड़ा

ये पूरा मामला 27 मई 2021 का है. जब पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम बोंकीटोला पतरापारा में अभिलाल एक्का ने अपनी पत्नी क्षमा एक्का की डंडे से पीटकर हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही तत्कालीन चौकी प्रभारी जेम्स कुजूर ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

जांच के दौरान महेश एक्का ने पुलिस को बताया कि वह सुबह अपनी मां के साथ घर के आंगन में बातचीत कर रहा था. इसी दौरान उसका चचेरा भाई अभिलाल एक्का (35) वहां पहुंचा और कहा कि उससे गलती हो गई है. महेश ने जब गलती के बारे में पूछा, तो अभिलाल ने बताया कि क्षमा एक्का की मौत हो गई है.

पति ने डंडे से पीटकर की पत्नी की हत्या

महेश, अभिलाल के साथ उसके घर पहुंचा. वहां क्षमा एक्का जमीन पर मृत पड़ी थी. उसके सिर पर चोट के निशान थे. पूछताछ में अभिलाल ने बताया कि रात में उसने पत्नी से सब्जी बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने सब्जी नहीं बनाई. इस बात से गुस्से में आकर उसने बांस के डंडे से पत्नी के सिर और माथे पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल बांस का डंडा जब्त किया गया। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य साक्ष्य भी जुटाए.

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विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में हुई. कोर्ट ने अभिलाल एक्का को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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