CG News: ‘बांग्लादेशी’ बताकर किया डिपोर्ट, लापता व्यक्ति को लेकर हाई कोर्ट सख्त, पुलिस से मांगे नागरिकता के दस्तावेज

CG News: हाई कोर्ट में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को 'बांग्लादेशी' बताकर देश से डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वह अब लापता है.
Chhattisgarh High Court (File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट(File Photo)

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को ‘बांग्लादेशी’ बताकर देश से डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वह अब लापता है. देवरीखुर्द की निवासी दुर्गा शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति सुब्रिती शर्मा (37) को अगस्त 2025 में पुलिस ने बांग्लादेश भेज दिया, लेकिन वह वहां भी नहीं पहुंचे.

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य शासन और याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई में सुब्रिती शर्मा की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

पत्नी ने हाई कोर्ट में लगाई गुहार

याचिकाकर्ता दुर्गा शर्मा के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दुर्गा और सुब्रिती शर्मा का विवाह लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ था. सुब्रिती लंबे समय से भारत में रह रहा था और उसके पास भारतीय नागरिकता से संबंधित वैध दस्तावेज भी हैं.

मार्च 2025 से शुरू हुआ पूरा मामला

मामला मार्च 2025 में शुरू हुआ, जब तोरवा पुलिस ने एक युवक को बांग्लादेश से नाबालिग लड़की को भगाने और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने सुब्रिती शर्मा को भी बांग्लादेशी नागरिक घोषित कर दिया.

डिपोर्ट के बाद से नहीं चला कोई पता

दुर्गा शर्मा का कहना है कि डिपोर्ट किए जाने के बाद से सुब्रिती शर्मा का कोई पता नहीं चल सका है. उनका यह भी दावा है कि बांग्लादेश प्रशासन ने भी उसकी मौजूदगी से इनकार कर दिया है.

हाई कोर्ट ने मांगे नागरिकता संबंधी दस्तावेज

अब हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को सुब्रिती शर्मा के बांग्लादेशी नागरिक होने तथा याचिकाकर्ता पत्नी को भारतीय नागरिक होने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई में इन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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