CG News: बलौदाबाजार हिंसा मामले में हाई कोर्ट ने अमित बघेल की जमानत याचिका की खारिज, कहा- समाज में अशांति फैलाने वालों को राहत नहीं

CG News: आरोपियों ने 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ को भड़काकर 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस एनके व्यास ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों ने 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ को भड़काकर 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. साथ ही पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला भी कराया गया.

कोर्ट ने कहा कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ने वाले ऐसे गंभीर अपराध में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

10 जून 2024 को हुआ था विरोध प्रदर्शन

बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में 10 जून 2024 को एक सामाजिक मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे. आरोप है कि वहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने मंच से भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उग्र कर दिया.

उग्र भीड़ ने कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय में की तोड़फोड़

इसके बाद हिंसक हुई भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की. सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी गई और कलेक्टोरेट भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया.

करोड़ों की संपत्ति को पहुंचा था नुकसान

आगजनी की इस घटना में 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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