CG News: पागलपन के आधार पर आरोपी को पॉक्सो अधिनियम से छूट नहीं दी जा सकती: हाई कोर्ट
CG News: हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अपराधों के मामलों में पागलपन के आधार पर आरोपी को अपराध की जिम्मेदारी से छूट नहीं दी जा सकती. चीफ जस्टिस रमेश सिंह, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने जोर देकर कहा कि अपवादों को संदेह से परे साबित करने का सिद्धांत बने रहना चाहिए. प्रस्तुत साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए तर्क प्रतिवादी के अपराध को इतनी स्पष्टता से साबित करते हैं कि उसे दी गई सजा उचित है.
यह भी पढ़ें- CG News: ‘विधानसभा के मानसून सत्र में देंगे कांग्रेस के हर सवाल का जवाब’, बोले डिप्टी सीएम अरुण साव
कोर्ट ने पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया था
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), राजनांदगांव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम) और धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था. उसको प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. डिफ़ॉल्ट के मामले में एक साल की सख्त कैद की अतिरिक्त सजा दी गई.