तलाक, तलाक, तलाक…पीड़िता ने पुलिस से लगाई गुहार, आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
दुर्ग: तीन तलाक मामले का आरोपी एमपी की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार
CG News: दुर्ग जिले में एक महत्वपूर्ण प्रकरण में पुलिस ने तीन तलाक देने वाले आरोपी मोहम्मद रईस को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है. मामला मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था. आरोपी के फरार हो जाने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. आखिरकार मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे भोपाल से पकड़ने में सफलता मिली.
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता रेशमा फातिमा ने दुर्ग के पद्मनाभपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका विवाह 16 नवंबर 2023 को कसारीडीह निवासी मोहम्मद रईस के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था. विवाह समारोह के दौरान पीड़िता की मां ने दुल्हे मोहम्मद रईस को 1 लाख 7 हजार, 786 रुपये नगद सलामी के रूप में सोने-चांदी के जेवरात एवं अन्य कीमती सामान के साथ भेंट किए थे. निकाह के बाद रेशमा अपने पति मोहम्मद रईस के साथ रहने के लिए नागपुर से कसारीडीह आ गई थी.
शादी के कुछ दिन बाद से ही मोहम्मद रईस का व्यवहार रेशमा के साथ बदलने लगा. पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और पीड़िता को तरह-तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. मामला तब और गंभीर हो गया जब 18 दिसम्बर 2024 को मोहम्मद रईस ने पीड़िता को बिना किसी ठोस वजह के तीन तलाक दे दिया और कुछ समय बाद दूसरी लड़की से विवाह भी कर लिया.
भोपाल में छिपकर रह रहा था आरोपी
तीन तलाक जैसी गंभीर घटना के बाद रेशमा फातिमा ने साहस दिखाते हुए थाना पद्मनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई. मामला दर्ज होते ही आरोपी मोहम्मद रईस अपने निवास स्थान से फरार हो गया था. एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. इस बीच सूचना मिली कि मोहम्मद रईस भोपाल में छिपकर रह रहा है. पुलिस की विशेष टीम को भोपाल रवाना किया गया, जहां योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के दौरान मोहम्मद रईस ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.
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न्यायिक रिमांड में भेजा गया
आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि उसने जानबूझकर पीड़िता को तीन तलाक दिया और फिर दूसरी शादी कर ली थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की है, जिसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद रईस को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. इस मामले में पुलिस का कहना है कि समाज में तीन तलाक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है. इस गिरफ्तारी से अन्य पीड़ित महिलाओं को भी न्याय पाने की राह में भरोसा मिलेगा.