Dhamtari News: 2024 के गंगरेल हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोस्त को उम्रकैद

इनपुट- अभिषेक मिश्रा. Dhamtari News धमतरी. गंगरेल के चर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला दिसंबर 2024 […]
Court

कोर्ट (फाइल फोटो)

इनपुट- अभिषेक मिश्रा.

Dhamtari News धमतरी. गंगरेल के चर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला दिसंबर 2024 का है.

सिहावा क्षेत्र के पदमपुर निवासी बीरेंद्र देवांगन 3 दिसंबर 2024 को अचानक लापता हो गए थे. परिजनों की तलाश के बाद 6 दिसंबर को उनका शव मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच बरामद हुआ था.

पुलिस जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके दोस्त खुशवंत उर्फ खूबू साहू ने हेलमेट से सिर पर वार कर बीरेंद्र की हत्या की थी. घटना के बाद मामले की जांच शुरू हुई. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफल रही.

अदालत में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, मामले की उत्कृष्ट विवेचना के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है.

ये खबर भी जरूर पढ़ेंः कोरबा में मलबे के सैलाब से मची तबाही! नेपाल आपदा जैसी तस्‍वीरों ने डराया, बारिश से कई इलाके जलमग्न

ज़रूर पढ़ें