Delhi Liquor Scam: केजरीवाल को SC से मिली अंतरिम जमानत, लेकिन नहीं हो सकेंगे रिहा, जानें क्यों
Delhi Liquor Scam: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को उन्हें शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है. लेकिन वो फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिली है, जबकि वो अभी सीबीआई की कस्टडी में हैं. ऐसे में अभी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा.
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. ऐसे में अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच करेगी. कोर्ट ने केजरीवाल को सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दी है.
“…सीएम केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है.”- सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर बोले उनके वकील ऋषिकेश कुमार#ArvindKejriwal #AamAadmiParty #AAP #Delhi #SupremeCourtOfIndia #VistaarNews pic.twitter.com/bo1wOHJLBv
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सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर साधा निशाना
दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, “पहले जज न्याय बिंदु ने ईडी मामले में बेल दी, अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी. भाजपा की केंद्र सरकार को बड़ी सीख दी है न्यायालय ने. केंद्र अब भी मनमानी करेगा तो घमंड और टूटेगा.”
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पहले जज न्याय बिंदु ने ED मामले में बेल दी, अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी।
भाजपा की केंद्र सरकार को बड़ी सीख दी है न्यायालय ने। केंद्र अब भी मनमानी करेगा तो घमंड और टूटेगा।
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भाजपा का पलटवार
उधर, सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “अंतरिम जमानत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से राहत नहीं है. अंतरिम जमानत किसी व्यक्ति को केस चलने तक जेल से बाहर रहने का प्रावधान करती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, कि वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे. शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर निकलकर काम करने की अनुमति दी है, क्योंकि दिल्ली के लोग पीड़ित हैं. लेकिन अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया है.”
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गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था.
शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप
ईडी व सीबीआई का कहना है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 के जरिए केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था. जिससे सरकारी खजाने को नुकसान और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ. वहीं, जांच एजेंसियों के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने का कहना है कि ये सब बदले की भावना के तहत किया जा रहा है.