CM केजरीवाल को तगड़ा झटका, कोर्ट ने शराब घोटाला केस में 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, SC ने रखी शर्त- सरकारी काम में दखल नहीं देंगे

अदालत ने शराब घोटाला मामले में फंसे केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. अब उन्हें 20 मई तक न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा.
CM KEJRIWAL

सीएम केजरीवाल

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने शराब घोटाला मामले में फंसे केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. अब उन्हें 20 मई तक न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है.

ये कोई फसल नहीं है जो हर 6 महीने बाद बोई जाती हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा क‍ि हम इस केस को तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते हैं. नेशनल चुनाव हर पांच साल बाद आते हैं. ये कोई फसल नहीं है जो हर 6 महीने बाद बोई जाती हो. ये पूरी तरह अलग मामला है. इस पर सॉल‍िसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा क‍ि अगर एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी है और एक किराना दुकान के मालिक को अपनी दुकान पर जाना है. तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है. क्या हम राजनेताओं के एक वर्ग के लिए ए वर्ग के रूप में एक अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव प्रचार उस व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होगा जो किराना दुकान चलाना चाहता है?

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. पीठ ने कहा, “हमने अंतरिम जमानत पर पक्षों को सुना है और हम तय करेंगे कि क्या करना है. ” हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान, “अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो क्या वह कार्यालय में उपस्थित होंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और दूसरों को निर्देश देंगे.”

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हम सरकार के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम सरकार के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं. यह आपकी इच्छा है कि आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं. आज, यह वैधता का नहीं बल्कि औचित्य का सवाल है. हम सिर्फ चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं.” अन्यथा हम इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते.”

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