स्वाति मालीवाल केस में बढ़ीं बिभव कुमार की मुश्किलें, कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब 13 मई को वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी. तब बिभव कुमार ने उन पर हमला किया था.
Swati Maliwal Assault Case

Swati Maliwal Assault Case

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले बिभव की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी.

मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब 13 मई को वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी. तब बिभव कुमार ने उन पर हमला किया था. मालीवाल ने कहा था कि बिभव ने बुरी तरह उनकी पिटाई की. इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते और परिसर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है.

16 मई को दर्ज हुई थी FIR

मालीवाल के वकील ने बिभव कुमार की कैद के बावजूद खतरों का हवाला देते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. इसके अतिरिक्त, आरोप लगाए गए हैं कि बिभव कुमार ने अपने फोन को फॉर्मेट करके और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को हटाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की. बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पिछले शुक्रवार को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

 

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