Swati Maliwal Case: बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में किया चैलेंज, 31 मई को होगी सुनवाई

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है.
Swati Maliwal Case

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Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार ने अपनी गिरफ़्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है. अदालत 31 मई को सुनवाई करेगा. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. बिभव कुमार को केजरीवाल का निजी सहायक बताया जाता है. उन पर 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंची स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है.

31 मई तक पुलिस हिरासत में बिभव

Swati Maliwal Case: मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है. दिल्ली पुलिस ने कुमार की पांच दिन की हिरासत मांगी थी. हालांकि,बिभव कुमार के वकील ने हिरासत में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है. वहीं सोमवार को बिभव की जमानत याचिका को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया.

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धमकियां मिल रही हैं: स्वाति मालीवाल

जमानत याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बिभव कुमार शहर की अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. सोमवार को सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान वह रो पड़ीं. दिल्ली पुलिस ने भी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह उचित अदालत में दायर नहीं की गई थी. इस बीच आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया, “क्या कोई इस तरह से प्रवेश कर सकता है, यह सीएम का आधिकारिक आवास है. यहां एक अनधिकृत प्रवेश हुआ था और एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी. उनकी कोई मीटिंग अपॉइंटमेंट नहीं थी और उनके आने का कोई संदेश भी नहीं था.”

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