‘सुपरस्टार कानून से ऊपर नहीं होते…’, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें पूरा मामला
रणवीर सिंह को कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ कहा कि चाहे कोई भी हों, किसी को प्रतिभा की आड़ में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. हाई कोर्ट ने यह फटकार गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान (IFFI) फिल्म कंतारा पर दिए गए बयान पर लगाई है. जानिए क्या है पूरा मामला?
रणवीर सिंह को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, गोवा के एक सार्वजनिक मंच से रणवीर सिंह ने जिस अभिनेता की नकल की है. वह दैव (चावुंडी दैव) के किरदार का अभिनय कर रहे थे. रणवीर सिंह की यह टिप्पणियां लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं. कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि अभिनेता द्वारा बाद में मांगी गई मांफी से उनके द्वारा की गई टिप्पणी वापस नहीं हो सकती.
कानून से ऊपर कोई नहीं
हाई कोर्ट ने कहा, चाहे आप रणवीर सिंह हों या कोई और अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कार्रवाई होगी. अभिनेता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा है, क्योंकि आपसे लाखों लोग प्रभावित होते हैं. आपने जो भी कहा, वह हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा. इंटरनेट कभी नहीं भूलता. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रतिभा या लोकप्रियता किसी को भी कानून से ऊपर नहीं बनाती.
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रणवीर सिंह के वकील ने क्या कहा?
रणवीर सिंह के वकील ने बचाव पक्ष में कोर्ट को बताया कि अभिनेता ने स्वीकार्य किया है कि उनसे बड़ी चूक हुई है और यह पूरी तरह असंवेदनशील था. लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभिनेता की लापरवाही मानते हुए फटकार लगाई. हालांकि राज्य सरकार को कहा कि वह रणवीर सिंह खिलाफ कोई भी दबावपूर्ण या दंडात्मक कार्रवाई न करे. इसके बाद अगली सुनवाई 2 मार्च के लिए टाल दी है.