MP News: कॉमेडियन कपिल शर्मा को हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला
ग्वालियर: जाने-माने कॉमेडियन और द कपिल शर्मा शो के होस्ट कपिल शर्मा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खण्डपीठ ने बड़ी राहत प्रदान की है. दरअसल उनके शो में कोर्ट की कार्यवाही को बुरे ढंग से प्रस्तुत करने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि उन्होंने न्यायालय की प्रक्रिया को खराब ढंग से प्रस्तुत कर न्यायालय की छवि खराब की है.
क्या है पूरा मामला
कुछ समय पहले कपिल शर्मा के प्रसारित होने वाले शो में एक शो प्रसारित किया गया था जिसमे न्यायालय को लेकर एक एक दृश्य तैयार किया गया था. इस 50 मिनिट के एक एपिसोड में लगभग 8 मिनिट तक कोर्ट की कार्यवाही दिखाई गई थी. इस दौरान गवाह का किरदार निभाने वाले व्यक्ति शराब पीये हुए दिखाया गया था. कपिल शर्मा इसमे वकील का किरदार निभाते दिखे थे जो दृश्य में शराब और नमकीन मांगते दिखाए गए थे. इसको लेकर गए एडवोकेट सुरेश धाकड़ ने इसे न्यायालय की अवमानना बताते हुए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत आवेदन दिया था जिसमें मामला दर्ज कर पुलिस कार्यवाही की मांग की थी.
आवेदन निरस्त होने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ पहुंचे थे एडवोकेट सुरेश धाकड़
जब एडवोकेट सुरेश धाकड़ का आवेदन मजिस्ट्रेट कोर्ट से निरस्त हो गया तो उन्होंने सेशन कोर्ट में आवेदन दिया. वहां से भी निरस्त होने पर उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया. इसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एपिसोड में भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, द्विअर्थी शब्दो का उपयोग किया और शराब के दृश्य दिखाते समय यह चेतावनी भी नही लिखी कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इससे न्यायालय की छवि धूमिल हुई है इसलिए कपिल शर्मा, चैनल के मालिकों, अन्य कलाकारों और प्रोड्यूसरों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की जाए.
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पब्लिसिटी स्टंट के लिए हम पुलिस के कंधे का इस्तेमाल नही कर सकते: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने एडवोकेट धाकड़ के इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ”पब्लिसिटी स्टंट के लिए हम पुलिस के कंधे का इस्तेमाल नही कर सकते.” इस तरह कपिल शर्मा और उनकी टीम को कोर्ट से एम बड़ी राहत मिल गयी.