हर्ष फायरिंग केस में BJP विधायक राजू कुमार सिंह दोषी, 9 जून को सुनाई जाएगी सजा
विधायक राजू कुमार सिंह
BJP MLA Raju Kumar Singh: बिहार के बीजेपी के विधायक राजू कुमार सिंह की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोपों में दोषी माना है. फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है.
यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है, जब दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्म हाउस में नए साल के जश्न के दौरान फायरिंग हुई थी. आरोप है कि विधायक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाई थी. इसी दौरान चली गोली से आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला काफी चर्चा में आया था.
कोर्ट ने क्या माना?
सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि भीड़ भाड़ वाली पार्टी में हथियार चलाना ऐसा कृत्य था, जिसके संभावित नतीजों का आरोपी को अंदाजा होना चाहिए था. इसी आधार पर कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या का मामला बनता हुआ माना है.
हालांकि इस केस में विधायक की पत्नी रेनू सिंह को राहत मिली है. अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. वहीं सह-आरोपी राणा राजेश सिंह और राजेंद्र सिंह को भी पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया.
9 जून को सुनाई जाएगी सजा
अब इस मामले में अगला अहम चरण सजा तय करने का है. कोर्ट ने 9 जून को सजा के मुद्दे पर बहस की तारीख तय की है. सजा की अवधि और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर विधायक की विधानसभा सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए बिहार की राजनीति में इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है.
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