बिहार के BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, हर्ष फायरिंग में हुई थी महिला की मौत, 25 लाख का जुर्माना भी लगा
BJP विधायक राजू सिंह(File Photo)
BJP MLA Raju Singh: बिहार से बीजेपी विधायक राजू सिंह को हर्ष फायरिंग से महिला की मौत के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. साथ ही 25 लाख रुपये आर्थिक दंड देने का आदेश दिया है. ये राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी. स्पेशल जज विशाल गोगने ने आईपीसी की धारा 304 पार्ट-II के तहत विधायक को दोषी पाया है.
न्यू ईयर की पार्टी में की थी हर्ष फायरिंग
पूरा मामला दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस का है. यहां 31 दिसंबर साल 2018 को न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया था. इस दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह ने हर्ष फायरिंग की थी. इससे गोली लगने से अर्चना गुप्ता नाम की महिला की मौत हो गई थी. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है. कई बार के विधायक रहे राजू सिंह की हर्ष फायरिंग में एक महिला की जान चली गई.
#WATCH | Delhi: Delhi: Rouse Avenue Court sentenced Bihar MLA Raju Kumar Singh to 4-year imprisonment in a case of death due to celebratory firing during the new year party on December 31, 2018. The court has also directed to pay a compensation of Rs. 25 lakh to the husband of… pic.twitter.com/AWHtBQOnkQ
— ANI (@ANI) July 4, 2026
विधायक ने नरमी बरतने की अपील की थी
वहीं मामले में बिहार की साहेबगंज सीट से विधायक राजू सिंह ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की थी. विधायक के वकील ने कहा था कि वे कई बार विधायक रहे हैं और उनकी छवि बेदाग रही है. उनका सियासी परिवार है. पत्नी रेनू सिंह विधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं, जबकि पिता लगभग 10 सालों से गांव के मुखिया रहे थे. अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधायकी चला जाएगी. कोर्ट में बताया गया कि अर्चना गुप्ता परिवार के सदस्य की तरह ही थीं, गलती जानबूझकर नहीं की गई है. अर्चना को खोने से उनका परिवार भी काफी दुखी है.
हालांकि कोर्ट ने 7 जुलाई को विधायक राजू सिंह को आईपीसी की धारा 304 पार्ट-II के तहत चार साल की सजा का फैसला सुनाया, जबकि आर्म्स एक्ट में 2 महीने की सजा सुनाई है.
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