FASTag यूजर्स के लिए खुशखबरी! NHAI ने 1 फरवरी से नए वाहनों के लिए KYV का नियम बदला
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FASTag Users KYC Rules: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority Of India) ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. NHAI ने 1 फरवरी 2026 से फास्टैग (Fastag) KYV (Know Your Vehicle) प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला लिया है. इस फैसले का उद्देश्य फास्टैग एक्टिवेशन के बाद यूजर्स को होने वाले अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना है.
कुछ मामलों में KYV जरूरी
NHAI ने साफ किया है कि पहले से ही कारों के लिए जारी किए गए फास्टैग पर भी अब नियमित रूप से केवाईवी कराना जरूरी नहीं होगा. इस नियम के बदलाव के बाद भी कुछ विशेष मामलों में ही KYV की आवश्यकता होगी. इनमें FASTag के ढीले होने, गलत तरीके से जारी होने अथवा दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें शामिल हैं. NHAI के मुताबिक यदि फास्टैग से जुड़ी कोई शिकायत नहीं होती है, तो मौजूदा कार FASTag पर KYV प्रक्रिया लागू नहीं की होगी. साथ ही NHAI ने FASTag जारी करने वाली बैंकों के लिए प्री-एक्टिवेशन वैलिडेशन प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है.
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अब तक क्या व्यवस्था है?
KYV फास्टैग यूजर्स के लिए एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि Fastag उसी वाहन पर लगा हो जिसके लिए जारी किया गया है. इससे टोल टैक्स के दुरुपयोग को रोका जा सके, इससे कर्मिशियल वाहन नॉन कमर्शियल वाहनों का फास्टैग उपयोग नहीं कर पाएंगे. KYV के लिए वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वाहन की फोटो अपलोड करनी होती थी. ये प्रोसेस हर 3 साल में दोहराई जाती थी, और यह FASTag को एक्टिव रखने के लिए जरूरी भी थी. वाहनों चालकों को इससे अब निजात मिलेगी.