ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाली याचिका पर आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ECI और दोनों आयुक्तों से मांगा जवाब

कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर ECI का जवाब देखने के बाद उसे लगता है कि CEC ने कुछ फैसले बिना जरूरी आम सहमति के लिए थे, तो वह उन फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है.
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग में बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने की है.

कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर ECI का जवाब देखने के बाद उसे लगता है कि CEC ने कुछ फैसले बिना जरूरी आम सहमति के लिए थे, तो वह उन फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है. कोर्ट ने कहा, “नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि ABC फैसले बिना आम सहमति के लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे.”

न्यूज के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते: SC

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग को लेकर कहा, ‘हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं. याचिका का आधार न्यूज रिपोर्ट है, वह 100 प्रतिशत सही, आंशिक रूप से सही या गलत भी हो सकती है. हम उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं.’

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