ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाली याचिका पर आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ECI और दोनों आयुक्तों से मांगा जवाब

SC CEC Gyanesh Kumar Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर ECI का जवाब देखने के बाद उसे लगता है कि CEC ने कुछ फैसले बिना जरूरी आम सहमति के लिए थे, तो वह उन फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है.
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

No Interim Suspension Order: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग में बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने की है.

कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर ECI का जवाब देखने के बाद उसे लगता है कि CEC ने कुछ फैसले बिना जरूरी आम सहमति के लिए थे, तो वह उन फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है. कोर्ट ने कहा, “नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि ABC फैसले बिना आम सहमति के लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे.”

न्यूज के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते: SC

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग को लेकर कहा, ‘हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं. याचिका का आधार न्यूज रिपोर्ट है, वह 100 प्रतिशत सही, आंशिक रूप से सही या गलत भी हो सकती है. हम उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं.’

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हम भी होमवर्क करते हैंः सुप्रीम कोर्ट

फॉर्म 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है. यानी कोर्ट ने साफ कहा कि हमने फॉर्म 6 में हुए बदलावों को मंजूरी नहीं दी है. इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भी होमवर्क करते हैं. हमें भी मामले की जानकारी है.

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