तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रेप केस में मिली 10 साल की सजा
तरुण तेजपाल
Tarun Tejpal: तहलका मैगजीन के संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल को दोषी ठहराने के बाद 10 साल की सजा सुनाई है. पूरा मामला साल 2013 का है. जिसमें गोवा गोवा ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था. हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है. उन पर होटल की लिफ्ट में एक महिला के साथ रेप का आरोप था.
मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामदार की बेंच की है. इस मामले में तीन दिन की अंतिम सुनवाई के बाद 30 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद आज यानी कि 6 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
क्या है पूरा मामला?
तरुण तेजपाल से जुड़ा यह मामला ठीक 13 साल पहले का है. जब एक महिला पत्रकार ने तेजपाल पर रेप का आरोप लगाया था. महिला ने रिपोर्ट में कहा था कि उसके साथ लिफ्ट में रेप की घटना को अंजाम दिया गया है. यह पूरी घटना गोवा के ग्रैंड हयात होटल की बताई गई थी. उस समय तेजपाल तहलका पत्रिका के संपादक हुआ करते थे.
मामला सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. हालांकि मामले के करीब एक साल बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था. केस का ट्रायल साल 2017 में शुरू हुआ था. इसके बाद गोवा की सेशंस कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया था.
कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए महिला पत्रकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यहां 30 जुलाई 2026 को मामले की अंतिम सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. 6 अगस्त को कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को पलट दिया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने तेजपाल को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.
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