‘आप कलेक्टर हैं, लेकिन अनपढ़…’, गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- आपको अपनी शक्तियों का पता नहीं
गुजरात हाई कोर्ट
Gujarat High Court: गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में जिला कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने यह फटकार अमोनियम नाइट्रेट भंडारण इकाइयों द्वारा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में लगाई है. कोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कलेक्टर हैं,, लेकिन एक अनपढ़ आदमी हैं. आपको अपनी शक्तियां ही नहीं पता. इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि आपको नियमों का पता नहीं, जिनको आपको पालन करना चाहिए.
क्या है मामला?
हाई कोर्ट में जनहित याचिका के लिए एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन राय की बेंच ने भरूच जिला कलेक्टर को उनकी लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई. क्योंकि कोर्ट में कलेक्टर के खिलाफ कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे.
कोर्ट ने कलेक्टर को अनपढ़ कहा
कोर्ट ने इस दौरान सुनवाई करते हुए साफ कहा कि आप एक अनपढ़ आदमी हैं. आप कलेक्टर हैं, लेकिन अनपढ़. आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए. ये पता ही नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा पेश की गई नई रिपोर्ट पर भी संदेह जताया और राज्य के एक वकील की भी आलोचना की. कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सब्र रख रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें हल्के में लें और कोर्ट ने उन्होंने हलफनामा वापस करने और दाखिल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
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जून में होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाते हुए अंकलेश्वर के मामलतदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि समय-समय पर लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी इकाइयों का नया निरीक्षण करें. साथ ही कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे स्वतंत्र रुप से जांच करें. अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी. अगली सुनवाई की डेट जून रखी गई है.