3 साल पहले गुरुग्राम में चोरी-चुपके काटे गए 7 पेड़, अब गूगल ने खोला पोल, बेनकाब हुआ चोर!

जब NGT ने मामले की जांच का आदेश दिया, तो यह मामला Google सैटेलाइट इमेज के माध्यम से उजागर हुआ. साल 2021 की Google इमेज से यह पता चला कि इन तीन प्लॉट्स पर सात पेड़ खड़े थे, जो अब गायब थे
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

Gurugram Tree Cutting: गुरुग्राम के साउथ सिटी-1 के सी ब्लॉक में तीन साल पहले किए गए अवैध पेड़ कटाई के एक गंभीर मामले का अब खुलासा हुआ है. यह खुलासा Google की सैटेलाइट इमेज की मदद से हुआ. इस मामले में तीन प्लॉट मालिकों के खिलाफ वन विभाग ने जुर्माना लगाया है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई शुरू की है.

मामला क्या है?

गुरुग्राम के साउथ सिटी-1 क्षेत्र में तीन प्लॉट्स (सी-76, सी-100, सी-101) पर लगभग तीन साल पहले सात पेड़ काटे गए थे. इन पेड़ों की कटाई अवैध तरीके से की गई थी, लेकिन इसे लेकर कोई शिकायत या कार्रवाई नहीं की गई थी. यह घटना तब हुई थी जब आसपास के स्थानीय निवासी या अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया. हालांकि, 2024 में इस मामले पर स्थानीय निवासियों ने एनजीटी में याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि इन प्लॉट्स पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की गई है.

Google इमेज से हुआ खुलासा

जब NGT ने मामले की जांच का आदेश दिया, तो यह मामला Google सैटेलाइट इमेज के माध्यम से उजागर हुआ. साल 2021 की Google इमेज से यह पता चला कि इन तीन प्लॉट्स पर सात पेड़ खड़े थे, जो अब गायब थे. Google के माध्यम से इन पेड़ों की स्थिति का पता लगाने के बाद जांच टीम ने पुष्टि की कि इन पेड़ों की कटाई बिना किसी अनुमति के की गई थी. वन विभाग ने इस आधार पर इन प्लॉट्स के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की.

इस मामले में वन विभाग ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत सवाल उठाए थे, लेकिन जवाब स्पष्ट नहीं मिला. इसके बाद 4 सितंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें NGT ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के नेतृत्व में एक संयुक्त समिति का गठन किया. इस समिति में वन विभाग के अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष शामिल थे. समिति ने इस मामले की गहनता से जांच की और Google इमेज से मिली जानकारी के आधार पर पुष्टि की कि इन तीन प्लॉट्स पर सात पेड़ काटे गए थे.

इस जांच के परिणामस्वरूप, वन विभाग ने गौरव शर्मा, श्याम गुप्ता और कर्ण मेहरा नामक तीन प्लॉट मालिकों के खिलाफ जुर्माना लगाया. इन मालिकों के खिलाफ अवैध पेड़ कटाई के आरोप में चालान किया गया है, और NGT ने इन सभी से जवाब तलब किया है.

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NGT की सुनवाई

सुनवाई के दौरान NGT ने पाया कि यह मामला गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन का है, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है. इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च 2025 को होगी, जब सभी पक्षों से विस्तृत जवाब और साक्ष्य मांगे जाएंगे. NGT ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों से अधिक जांच और आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.

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