Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट में CM Arvind Kejriwal देंगे माफीनामा, यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो से जुड़ा है मामला
Defamation Case On Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से माफीनामा देने का निर्देश दिया है. यूट्यूबर ध्रुव राठी(Dhruv Rathee) के वीडियो वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करने से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा देने को कहा है. बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने माना था कि युट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करना उनकी गलती थी.
26 फरवरी को सीएम ने मानी थी गलती
SC ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता इस बात पर विचार करेगा कि उसे यह माफीनामा स्वीकार है या नहीं. इसके बाद SC ने कहा वह मामले की सुनवाई को 13 मई को करेगा. बता दें कि इससे पहले 26 फरवरी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माना था कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल के बारे में जो वीडियो शेयर किया था, उसे रीट्वीट करना उनकी गलती थी. केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में यह बात कही थी.
दिल्ली HC के फैसले को सीएम ने SC में थी चुनौती
बता दें कि इससे पहले दिल्ली HC ने इसी वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जारी समन जारी किया था. हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती स्वीकार की तो कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी थी.
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विकास सांस्कृत्यायन ने दर्ज कराया था केस
साल 2018 सीएम केजरीवाल ने वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट किया था. इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पेज चलाने वाले विकास सांस्कृत्यायन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए दावा किया था कि उस वीडियो में उनके(सांस्कृत्यायन) के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं. इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं. वहीं इस वीडियो की जांच के बिना ही अरविंद केजरीवाल ने उसे शेयर किया था.