DMRC केस: अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, फैसले के बाद भर-भराकर गिरा रिलायंस इंफ्रा का शेयर
Share Market: भारत के सबसे अमीर बिजनेशमैन मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के पुराने दिन वापस आने लौट रहे हैं. ऐसा बीते दिनों के दौरान उनकी कंपनी के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी के वजह से कहा जा रहा है. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने DMRC द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई ऑरिजिनल आर्बिट्रल अवार्ड की पूरी राशि अनील अंबानी से वापस करने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ देर में ही रिलायंस इंफ्रा का शेयर टूट कर लोअर सर्किट पर चला गया. अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा का शेयर बाजार का कारोबार शुरू होने पर 286.65 रूपए पर खुला था. लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का पैसला आया तो कुछ देर में ही शेयर गिरकर 227.60 रूपए पर चला गया. रिलायंस इंफ्रा के शेयर में करीब 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.
14 साल पुराने मामले में आया फैसला
रिलायंस इंफ्रा का शेयर पिछले 52 सप्ताह के दौरान हाई लेवन पर 308 रूपए और लो-लेवल पर 131 रूपए रहा. अब अदालत ने पहले से ही कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को और बड़ा झटका दिया है. 14 साल से चले आ रहे इस मामले में एक ओर अनिल अंबानी को झटका लगा तो दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को राहत मिली है. सीजेआई ने आदेश में कहा कि कंपनी को डीएमआरसी द्वारा मिला पैसा वापस करना होगा.
गौरतलब है कि साल 2012 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो ने दिल्ली मेट्रो की कमियों का हवाला देकर अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया था. इसके बाद ही रिलायंस इंफ्रा और डीएमआरसी के बीच विवाद शुरू हुआ था. अब कोर्ट ने इस मामले में डीएमआरसी के ओर से दी गई क्यूरेटिव याचिका को मंजूरी देते हुए हुए अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है. वहीं सर्वोच्च न्ययालय के फैसले को बरकरार रखा है.
बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीएमआरसी के खिलाफ आर्बिट्रेरल अवॉर्ड पेमेंट इलैगिलिटी से ग्रस्त था. यह एग्रीमेंट 2008 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को डिजाइन, स्थापित, कमीशन, संचालित और बनाए रखने के लिए किया गया था. यह एग्रीमेंट 30 सालों के लिए किया गया था.