SC ने इलाहाबाद HC के फैसले के कुछ हिस्सों पर लगाई रोक, ‘ब्रेस्ट छूना रेप नहीं…’ वाली टिप्पणी को बताया असंवेदनशील
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
supreme court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के दुष्कर्म को लेकर दिए गए फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है. उच्चतम न्यायालय ने फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील बताया है. हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना, उसके पायजामा का नाड़ा तोड़ना रेप या अटेम्ट टू रेप (दुष्कर्म करने की कोशिश) नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए सुनवाई की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने मंगलवार यानी 25 मार्च को फैसले पर सुनवाई का निर्णय लिया था. बुधवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की. न्यायालय ने कहा, ‘उच्च न्यायालय के ऑर्डर में की गई टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय रवैया दिखाती हैं.’ सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और केस से जुड़े अन्य पक्षकारों को नोटिस दिया है.
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उच्च न्यायालय ने क्या कहा था
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्र ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सोमवार यानी 24 मार्च को सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींच लेने की कोशिश करना रेप या अटेम्ट टू रेप (दुष्कर्म करने की कोशिश) नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने 2 आरोपियों पर लगी धाराओं को बदल दिया था.
क्या है पूरा मामला?
मामला साल 2021 का है. कासगंज में रहने वाली एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को नाबालिग बेटी के साथ रेप की कोशिश के संबंध में याचिका दायर की. महिला का आरोप है कि 10 नवंबर 2021 को वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ देवरानी के घर पटियाली गई थी. उसी दिन शाम में अपने घर लौट रही थी. रास्ते में उसे तीन लोग मिले, जो गांव के ही रहने वाले थे. इनके नाम आकाश, पवन और अशोक बताए गए.
महिला ने आगे कहा कि तीनों आरोपियों में से एक ने नाबालिग लड़की को बाइक पर बैठाकर घर तक छोड़ने की बात कही. इस पर लड़की की मां ने भरोसा कर लिया. मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब लड़की को बैठाकर बाइक से ले जा रहे थे तब आकाश और पवन ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ. रास्ते में उसे जबरदस्ती पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की गई और पायजामा का नाड़ा तोड़ दिया गया.
जब लड़की ने शोर मचाया तो रास्ते से गुजर रहे दो आदमियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इस पर आरोपियों ने तमंचा दिखाकर धमकाया और फरार हो गए.