राजा रघुवंशी हत्याकांड में 4 आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट के सामने नहीं टिक सकी कोई दलील

आरोपियों ने ट्रायल में देरी और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का भी तर्क दिया था. लेकिन कोर्ट ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया. वहीं जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रहना होगा.
Raja Raghuvanshi murder case accused (File Photo)

राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी(File Photo)

MP News: इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मुख्य आरोपी राज कुशवाहा समेत चारों आरोपी अब जेल में रहेंगे. शिलॉन्ग सेशन कोर्ट ने 7 मई को आरोपियों की सभी दलील खारिज कर दी थी.

सोनम रघुवंशी वाला तर्क नहीं चला

शिलॉन्ग सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर विस्तृत आदेश जारी किया था. इसमें कोर्ट में कहा गया कि चारों आरोपियों ने अपनी याचिकाओं में सोनम रघुवंशी की तरह ही अपने लिए जमानत की बात कही थी. आरोपियों ने ट्रायल में देरी और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का भी तर्क दिया था. लेकिन कोर्ट ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया. वहीं जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रहना होगा.

हाई कोर्ट में 12 मई को होगी सुनवाई

अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी जमानत पर पहले ही जेल से बाहर आ चुकी हैं. हालांकि शिलॉन्ग पुलिस ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. पुलिस ने हाई कोर्ट में बताया है कि सेशन कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में नहीं रखा है. जिसको लेकर 12 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

परिवार ने किया था विरोध

बता दें सोनम रघुवंशी को 27 अप्रैल को शिलॉन्ग सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी. हालांकि सोनम को जमानत मिलने के साथ ही सोनम के परिवार ने भारी आक्रोश जाहिर किया था. राजा के परिवार वालों सोनम के परिवार पर सोनम की मदद करने का आरोप लगाया था. राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाया था कि सोनम का भाई गोविंद जेल में मिलने जाता था और सोनम की पूरी मदद कर रहा है. इसके साथ ही राजा के परिवार ने शिलॉन्ग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे.

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