मछली परिवार के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती, सरकार और कलेक्टर से मांगा जवाब

MP News: उच्च न्यायालय ने साजिदा बी समेत 9 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि बिना अभियोग पेश किए आपने कार्रवाई कैसे की? इसके साथ सरकार और भोपाल जिला कलेक्टर को कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए कहा है
Bulldozer action on Machhli family's house, High Court shows strictness

भोपाल: मछली परिवार के घर पर बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती

MP News: लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद मामले में आरोपी मछली परिवार के घर पर प्रशासन ने भोपाल के कोकता स्थित घर पर बुलडोजर कार्रवाई की थी. इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने साजिदा बी समेत 9 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि बिना अभियोग पेश किए आपने कार्रवाई कैसे की? इसके साथ सरकार और भोपाल जिला कलेक्टर को कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए कहा है.

बैंक खाते फ्रीज करने पर जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी आपराधिक मामले में अभियुक्त नहीं हैं. इसके बावजूद इनका घर तोड़ा गया और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया. न्यायालय ने ये भी कहा कि घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के लिए कोई वैध नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उचित प्रक्रिया को अपनाया गया. कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई अनुचित, भेदभावपूर्ण और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है.

वहीं याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि सरकारी भूमि में कई और भी लोग रह रहे थे, केवल उन्हें ही टारगेट किया गया. कोर्ट ने घर को ढहाना, बैंक खाते को फ्रीज करना और हथियारों का लाइसेंस रद्द करने को संवैधानिक अधिकारों का हनन माना है.

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100 करोड़ की जमीन पर कब्जा बताकर की कार्रवाई

भोपाल के कोकता इलाके में स्थित मछली परिवार की कोठी पर प्रशासन ने 21 अगस्त को बुलडोजर कार्रवाई की है. मछली परिवार ने सरकारी की 100 करोड़ की भूमि पर कब्जा करके घर बनाया था. इसमें से 50 एकड़ जमीन को कब्जामुक्त कर लिया गया है.

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