Bhopal: लव जिहाद मामले में NHRC ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट, पीड़िताओं को 5 लाख रुपये देने के निर्देश

Bhopal Love Jihad: भोपाल लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को रिपोर्ट भेजी है. आयोग ने पीड़िताओं को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.
National Human Rights Commission, Headquarters (file photo)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यालय (फाइल तस्वीर)

Bhopal Love Jihad: लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India) ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को रिपोर्ट सौंपी है. NHRC की रिपोर्ट में इसे यौन व्यापार जैसा अपराध बताया गया है. इसके साथ ही ऐसे अपराध के पीछे एक बड़े नेटवर्क की आशंका जताई है. रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही को देखते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है.

पीड़िताओं को दी जाए 5 लाख रुपये की राहत राशि

NHRC ने पीड़ित छात्राओं को वापस शिक्षा दिलाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया है कि पीड़िताओं को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाई पूरी कराई जाए. मुख्यमंत्री राहत कोष से हर पीड़िता को 50 हजार रुपये की राशि की जगह 5 लाख रुपये और एक नाबालिग विशेष पीड़िता को 6 लाख रुपये की राहत राशि दी जाए. इसके साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िताओं को निरंतर सुरक्षा और सहारा दिया जाए.

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अन्य राज्यों में नेटवर्क होने की जताई आशंका

मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में मुख्य आरोपी फरहान का अन्य राज्यों में भी नेटवर्क होने की आशंका जताई गई है. इसके साथ ही आरोपी फरहान और क्लब-90 के मालिक सारिक मछली की मिलीभगत की बात भी कही है. SSP रैंक से ऊपर के अधिकारी नई जांच टीम का नेतृत्व करें. इसके साथ ही कॉलेजों में “Anti-Ragging Cell” और UGC गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट 4 हफ्ते में और अनुपालन रिपोर्ट 2 हफ्ते में भेजी जाए.

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