Bhopal: ‘अब बस, बहुत हुआ…’, एमपी के मंत्री विजय शाह की बढ़ी मुश्किलें, SC ने लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

Bhopal: कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री को लेकर शीर्ष न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को तीखी फटकार लगाई है. आइए जानते है क्या है पूरा मामला.
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

Bhopal: कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामाले में एमपी के मंत्री विजय शाह की मुसीबतें बढ़ने वाली है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. इस मामले पर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब बस बहुत हो गया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने पर चार सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाए.

बेहद दुर्भाग्य पूर्ण था बयान-सुप्रीम कोर्ट

इस मामले पर सुनवाई मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ सुनवाई कर रही थी. मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण था और उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी. इस पर सु्प्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था. इतना ही नहीं अदालत ने ये भी कहा कि मंत्री के व्यवहार में वास्तविक पछतावा नजर नहीं आता.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और विजय की तरफ से आगे और दलीलें सुनने से मना कर दिया. अदालत ने एमपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले कोर्ट के आदेश का पालन किय जाए. दरअसल इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने याद दिलाया कि जनवरी में दिए गए आदेश के तहत सरकार को दो सप्ताह के भीतर अभियोजन की अनुमति पर फैसला लेना था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया. मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी.

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