भोपाल के इन तीन इलाकों में धरना-प्रदर्शन पर रोक! नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
भोपाल के तीन इलाकों में धरना-प्रदर्शन पर रोक
Bhopal No Protest Zone: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून और ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. शहर के तीन इलाकों में धरना, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
किन इलाकों में प्रतिबंध लगाया गया?
भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से सोमवार (22 जून) को आदेश जारी किया गया. इस आदेश में कहा गया है कि पॉलिटेक्निक चौराहे पर आए दिन समुदाय, संगठन, राजनैतिक दल, संगठन, प्रतिनिधि मंडल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है. ये एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जाने वाला एकमात्र सुविधाजनक रास्ता है.
इसके साथ ही इमरजेंसी सर्विस एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि के आवागमन का मुख्य मार्ग है. VIP और VVIP व्यक्तियों के आने जाने का एकमात्र सुविधाजनक रास्ता भी है. इसके साथ ही कलोल पार्क चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा की दृ्ष्टि के कारण प्रतिबंधित किया गया है. इन लोकेशन के आसपास मुख्यमंत्री निवास, राजभवन और दूसरे महत्वपूर्ण इमारते हैं.
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
आदेश के मुताबिक पॉलिटेक्निक चौराहा, कलोल पार्क चौराहा और आकाशवाणी चौराहे के आसपास हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन आदि कार्यक्रम पर रोक रहेगी.
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आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश दिया है. ये अगले दो महीने तक जारी रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.