विजय शाह की विवादित टिप्पणी मामला: ‘राज्यपाल को फैसला लेने दीजिए…’, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमे की मंजूरी पर दखल से इनकार
मंत्री विजय शाह और कर्नल सोफिया कुरैशी
मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है. जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी गई है.
राज्यपाल स्तर पर मंजूरी लंबित
हालांकि मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी अभी राज्यपाल के स्तर पर लंबित है. इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ के सामने सुनवाई हुई. SIT की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि अभियोजन की मंजूरी के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई सिफारिश पर राज्यपाल के स्तर पर फैसला होना बाकी है.
सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को इस पर फैसला लेने दिया जाए. सीजेआई सूर्यकांत ने भी कहा कि जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के सामने जानी है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन की मंजूरी कें मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं किया है और राज्यपाल के फैसले का इंतजार करने का रुख अपनाया है.
क्या है पूरा मामला?
कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने ध्यान दिलाया कि शाह ने अगले ही दिन माफी मांग ली थी और अनुरोध किया कि इसे रिकॉर्ड पर लिया जाए. दरअसल, मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान प्रेस ब्रीफिंग करने वाली सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था.
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