MP के पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक, 11 से 25 अक्टूबर तक नहीं मिलेगी छुट्टी, जानें क्या है वजह

MP Police Leave Ban Order: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं. नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया. प्रदेशभर में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है.
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एमपी पुलिस मुख्यालय

No Leave 11 To 25 October: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं. नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया. प्रदेशभर में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है.

कब तक छुट्टियों पर रोक रहेगी?

DGP कैलाश मकवाना के निर्देश पर विशेष शाखा द्वारा आदेश जारी किया गया है. पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर 11 से 25 अक्टूबर तक रोक रहेगी. नवरात्रि की शुरूआत 11 अक्टूबर से हो रही है. इन नौ दिनों के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हजारों की संख्या में दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं. मंदिरों और अन्य स्थानों पर धार्मिक आयोजन कराए जाते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसबल की तैनाती की जाती है. इस तरह शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में आसानी होती है. आदेश की कॉपी उप पुलिस महानिरीक्षक, जोनल पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा), पुलिस महानिदेशक, राज्य स्थिति कक्ष प्रभारी को भोजी गई है.

इमरजेंसी में छुट्टी ले सकेंगे

  • 15 दिन यानी 11 से 25 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों के सामान्य अवकाश मंजूर नहीं किए जाएंगे.
  • आपातकालीन या इमरजेंसी अवकाश मिल सकता है लेकिन इसके लिए सीधे पुलिस अधीक्षक या जोनल आईजी से मंजूरी लेनी होगी.
  • सीनियर अधिकारियों को डीजीपी की अनुमति के बाद ही अवकाश की मंजूरी मिलेगी.
  • पाबंदी हटने के बाद पुलिसकर्मियों को त्योहार के बाद क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा.
  • छुट्टियों पर रोक लगाने से पूरा स्टाफ मौजूद रहेगा. इससे संवेदनशील इलाकों में गश्त, पैदल मार्च के लिए पुलिसबल मौजूद रहेगा.

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