New Year 2025 से पहले Madhya Pradesh के अतिथि शिक्षकों को बड़ा तोहफा, 50% आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी
संविदा कर्मियों को शिक्षक भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी का आरक्षण
MP News: मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने सालों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है. नए साल से पहले मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए नई सौगात दी है. भर्ती के साथ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
शिक्षक भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को टीचर भर्ती में 50 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. राज्य सरकार ने राज्य पत्र में नोटिफिकेशन जारी कर दी है. टीचर भर्ती के नियमों में सरकार ने संशोधन किया है. मध्य प्रदेश से राज्य स्कूल सेवा शर्त और भर्ती नियम 2018 के राज्य पत्र में संशोधन किया गया है. अब अतिथि शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम भी तय किए गए हैं.
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ये है नया नियम
न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अधिक शिक्षकों के रूप में कार्य होना चाहिए. अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पत्र पर अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा. लंबे समय से संविदा शिक्षक भर्ती में कोटे की मांग हो रही थी. जिसे मोहन सरकार ने साल की आखिरी दिन में लागू कर दिया है.
दिव्यांग के लिए भी आरक्षण व्यवस्था
संविदा भर्ती संशोधन नियम में बदलाव करते हुए सरकार ने 50 फीसदी संविदा नियुक्ति करने का फैसला किया है. इसके साथ ही 50 फीसदी महिलाओं को भी आरक्षण संविदा भर्ती में दिया जाएगा. इसके अलावा 10 प्रतिशत पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित किया है. वही 6 फीसदी पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए गए हैं. इससे मध्य प्रदेश के हजारों संविदा कर्मियों को फायदा मिलेगा.