Bhopal: सैफ अली खान के परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति पर सरकार का हो सकता है कब्जा, जानिए क्या है मामला
भोपाल: पटौदी परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा ले सकती है सरकार
MP News: भोपाल में पटौदी परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है. सरकार संपत्ति पर कब्जा शत्रु संपत्ति अधिनियम (The Enemy Property Act) के तहत कर सकती है. शहर और आसपास के इलाकों में पटौदी परिवार की संपत्ति है. हाईकोर्ट में इस संपत्ति को लेकर केस चल रहा था. एमपी हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी के बंटवारे और बेचने पर स्टे लगा रखा था.
प्रॉपर्टी से हाई कोर्ट ने हटाया स्टे
साल 2015 से प्रॉपर्टी को लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा था. पटौदी परिवार को अपीलीय प्राधिकरण में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था. लेकिन परिवार की ओर से किसी ने जवाब नहीं दिया. कोर्ट ने परिवार को जवाब पेश करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट ने संपत्ति से स्टे हटा लिया. इसके बाद सरकार से अपने कब्जे में ले सकती है.
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क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम?
यह एक्ट साल 1968 में बनाया गया था. 1947 में बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं. अगर उनकी संपत्ति भारत में है तो वो शत्रु संपत्ति मानी जाएगी. केंद्र सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है.
क्या है पूरा मामला?
आजादी के समय भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान थे. वे पाकिस्तान में अपने राज्य का विलय कराना चाहते थे. लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह पर दवाब डालकर रियासत का भारत में विलय कराया. हमीदुल्लाह की बेटियों में से एक आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गईं. उन्हें हमीदुल्लाह का वैध वारिस माना गया.
शत्रु मुल्क जाने के कारण उनके हिस्से में आई प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति हो गई. दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान, जिनका निकाह अभिनेता सैफ अली खान के दादा यानी इफ्तेखार अली खान पटौदी से हुआ. इन्हीं के वंशजों ने बाद में इस संपत्ति पर दावा किया लेकिन हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया.