Shivpuri: फेल हुई 111 करोड़ की सीवेज परियोजना! लोग पी रहे दूषित पानी, हाई कोर्ट ने कहा- लापरवाह अफसरों पर दर्ज हो FIR
MP ग्वालियर हाई कोर्ट(File Photo)
Shivpuri News: शिवपुरी में 111 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई सीवेज लाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी और शहरवासियों को दूषित पेयजल उपलब्ध कराना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सरकार को मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए.
सरकार को मामले को दबाने से किया मना
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले को दबाने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए. अदालत ने कहा कि यदि जांच में वन अपराध से जुड़ी भूमिका सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने यह भी दोहराया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है.
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