Indore News: HC का बड़ा फैसला; 12 साल पुरानी स्कूल बस चलाने पर रोक, अब ऑटो में बैठेंगे 4 लोग, DSP-CSP को आदेश लागू कराने के आदेश
Indore News: 12 साल से ज्यादा पुरानी बसें अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश दिया है. अब स्कूल उन बसों को संचालित नहीं कर सकते हैं जो 12 साल से ज्यादा पुरानी हैं. इसके साथ ही ऑटो रिक्शा के संबंध में भी सख्त आदेश दिया गया है.
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— Vistaar News (@VistaarNews) December 5, 2024
ऑटो रिक्शा में बैठ सकेंगे 4 लोग
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऑटो रिक्शा में 4 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं. इन 4 लोगों में ड्राइवर भी शामिल है. ऑटो के संबंध में दिए गए आदेश स्कूल के बच्चों को लेकर है. वहीं स्कूल बस को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई हैं. इस गाइडलाइन में बस 12 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. बस पीले कलर की होगी जिस पर स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए. बस की खिड़कियों पर बाहर की ओर से लोहे की ग्रिल लगी होनी चाहिए.
कोर्ट की ओर से ड्राइवर को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई हैं. ड्राइवर को 5 साल का अनुभव होना चाहिए. परमानेंट लाइसेंस धारक होना चाहिए. एक साल में दो और इससे ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया हो. ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में एक से ज्यादा बार पकड़ा जाए तो उसे नहीं रखा जाए.
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अधिकारियों पर गाइडलाइन लागू कराने की जिम्मेदारी
स्कूल बस और ऑटो को लेकर जारी की गई गाइडलाइन को लागू कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी. कोर्ट ने कहा कि RTO, DSP-CSP ट्रैफिक को इन गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराना होगा.
गाइडलाइन क्यों जारी की गईं
साल 2018 में डीपीसी स्कूल की बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी. लेकिन ये बस बायपास के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए थे. इस हादसे के संबंध में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थीं. इन्हीं जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया और गाइडलाइन जारी की.