Khandwa News: खंडवा में चीनी पटाखों पर बैन, रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ 2 घंटे ही कर सकेंगे आतिशबाजी

Khandwa News: खंडवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत 3 जनवरी 2027 तक के लिए संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं. इन आदेशों के अनुसार, बेरियम साल्ट का उपयोग कर बनाए गए पटाखे, लड़ी (सीरीज) वाले पटाखे और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ऑनलाइन बेचे जाने वाले पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी.
Khandwa News

खंडवा में पटाखे बैन

Khandwa News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दीपावली और देवउठनी ग्यारस पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, शांति और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिले में चीनी पटाखों की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही आतिशबाजी का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है.

खंडवा में 3 जनवरी तक पटाखों पर रोक

खंडवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत 3 जनवरी 2027 तक के लिए संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं. इन आदेशों के अनुसार, बेरियम साल्ट का उपयोग कर बनाए गए पटाखे, लड़ी (सीरीज) वाले पटाखे और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ऑनलाइन बेचे जाने वाले पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके अलावा, धार्मिक चित्र वाले पटाखों पर भी पाबंदी लगाई गई है. घोषित साइलेंट जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी.

रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी पर कार्रवाई

प्रशासन ने शहर में पटाखों की बिक्री के लिए आईटीआई मैदान को अस्थाई पटाखा बाजार के रूप में चिन्हित किया है. सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग सिंह बहादुर ने बताया कि कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है ताकि शहर में कोई दुर्घटना न हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने वालों और तय स्थान के अलावा गोडाउन या दूसरे जगहों से अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. उन्होंने आम जन से भी अपील की है कि अवैध बिक्री की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

फायर सेफ्टी के बिना नहीं लगेंगी दुकानें

त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खंडवा पुलिस पूरी तरह तैयार है. एडिशनल एसपी आदित्य सिंघारिया ने बताया कि पटाखा बाजार और संवेदनशील स्थानों पर फिक्स्ड पिकेट्स लगाए गए हैं. साथ ही दुर्गा वाहिनी की टीमें भी लगातार जांच कर रही हैं. पुलिस ने सभी पटाखा व्यवसायियों को अपनी दुकानों पर फायर एक्सटिंग्विशर, पानी और रेत की बाल्टियां अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए हैं. कार्बाइड गन जैसे प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर भी पुलिस की पैनी नजर है और बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ज़रूर पढ़ें