Jabalpur: अवैध फीस वसूली के मामले में एक्शन, 3 स्कूलों पर 2-2 लाख जुर्माना, लौटाने होंगे 9.81 करोड़ रुपये

Jabalpur News: जिन स्कूलों पर अब तक कार्रवाई की गई है वहां अकारण फीस वृद्धि के अलावा ड्रेस, कॉपी-किताब और अन्य सामग्री के नाम पर अतिरिक्त वसूली की गई. साल 2017-18 से लेकर 2024-25 तक 8 सालों में अवैध फीस वसूली की गई
3 schools fined Rs 2 lakh each for illegal fee collection in Jabalpur

जबलपुर में अवैध फीस वसूली के खिलाफ 3 स्कूलों पर 2-2 लाख का जुर्माना

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में फीस के नाम पर अवैध वसूली कर रहे स्कूलों पर जिला प्रशासन (District Administration) ने सख्त रुख अपनाया हुआ है. इन स्कूलों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी. कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए शहर के निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाते हुए, फीस वापस करने के आदेश दिए हैं.

9.81 करोड़ रुपये वापस करना होगा

शहर में जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है. तीन निजी स्कूलों पर अवैध फीस वसूली के खिलाफ एक्शन लिया गया है. इन स्कूलों में स्टेमफील्ड स्कूल, बल्देवबाग; रायन इंटरनेशनल स्कूल, शांति नगर और मर्थोमा गर्ल्स स्कूल, सिहोरा हैं. इन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों को 9.81 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं.

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अब तक 35 स्कूलों पर हो चुकी है कार्रवाई

जिन स्कूलों पर अब तक कार्रवाई की गई है वहां अकारण फीस वृद्धि के अलावा ड्रेस, कॉपी-किताब और अन्य सामग्री के नाम पर अतिरिक्त वसूली की गई. साल 2017-18 से लेकर 2024-25 तक 8 सालों में अवैध फीस वसूली की गई. अब तक शहर के 35 निजी स्कूलों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है. इन स्कूलों पर कार्रवाई मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत हुई है.

10 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हैं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर सख्त है. लगातार अपनी नजर बनाए हुए है. शुक्रवार यानी 14 फरवरी को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्कूल सालाना 10 फीसदी फीस ही बढ़ा सकते हैं. इससे ज्यादा फीस बढ़ाने पर कार्रवाई की जाएगी. इसी मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को की जाएगी.

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