Jabalpur: 87-13 फॉर्मूला मामले में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नियम बदलकर दोबारा भर्ती हो
MP हाई कोर्ट
Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा पर बड़ा फैसला सुनाया है. 13 फीसदी होल्ड किए पदों पर दोबारा भर्ती कराने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 87-13 के फॉर्मूले के आधार पर 13 फीसदी भर्ती क्यों होल्ड की गई, जबकि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं था.
2019 से भर्तियों की जानकारी मांगी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2019 से हुई सभी शिक्षक भर्तियों की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है. वरिष्ठ वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि दूसरी काउंसलिंग में ओबीसी वर्ग के एक हजार से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए और ना ही इसका कोई लिखित कारण दिया गया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने 13 फीसदी पद क्यों होल्ड पर रखा है. 13 प्रतिशत पद खाली रखें जाएं. ये पद याचिकाओं के निर्णय के बाद भरे जाएंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी.
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भर्ती नियमों को असंवैधानिक घोषित किया
हाई कोर्ट ने हाईस्कूल भर्ती योग्यता नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. HC ने योग्यता नियम अवैध ठहराकर आदेश दिया है कि NCTE (नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर्स ट्रेनिंग) के नियमों से शिक्षक भर्ती करे सरकार. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता में 5 फीसदी की छूट दी जाए.
साल 2023 की भर्तियों पर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर पात्र उम्मीदवारों को लाभ दिया जाए. सरकार ने बीएड के साथ पीजी में सेकंड डिवीजन की योग्यता रखी थी. कुछ विश्वविद्यालय 45% और कुछ 50% मार्क्स को सेकंड डिवीजन मान रहे थे.