MP News: 41 दिन बाद भी घर नहीं लौटी परीक्षा देने गई 9वीं की छात्रा, हाई कोर्ट ने छतरपुर पुलिस से मांगा जवाब

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छतरपुर पुलिस का फटकार लगाते हुए लापता हुई बच्ची के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.
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सांकेतिक तस्वीर

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छतरपुर पुलिस का फटकार लगाते हुए लापता हुई बच्ची के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने छतरपुर जिले के बड़ामलहरा से 41 दिन से लापता नाबालिग छात्रा के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर जवाब तलब किया है. कोर्ट के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक, छतरपुर और थाना प्रभारी, बड़ा मलहरा को जल्द से जल्द इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश

कोर्ट ने पुलिस ने को निर्देश दिया कि बालिका के बरामद होते ही सबसे पहले उसे अदालत में पेश किया जाए. इस मामले में नाबालिग की मां के तरफ से अधिवक्ता आलोक जैन, नितिन जैन, अभय सोहगौरा, सृजन नारंग, सुजीत चक्रवर्ती व अंकिता अग्रवाल ने पक्ष रखा. अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने दलील दी कि नाबालिग बच्ची 5 जून को सीएम राइज स्कूल में कक्षा 9 की सप्लीमेंट्री परीक्षा देने गई थी.

अभी तक घर नहीं लौटी बच्ची

लेकिन उस दिन से बच्ची अभी तक घर नहीं लौटी. परिजनों ने उसी दिन पुलिस में गुमशुदी की एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस अधीक्षक को कई आवेदन देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट की शरण ली गई. राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजवर्धन दत्त पधरिया उपस्थित हुए. खंडपीठ ने निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए.

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