मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज होने का मामला, HC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, BJP राज्यसभा सांसदों से भी मांगा जवाब
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट
MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हो गया था. जिसके बाद नटराजन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई की डेट तय कर दी है. इसके साथ ही BJP राज्यसभा सांसद तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
राज्यसभा चुनाव में नामांकन खारिज करने का मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी की गई है. हाई कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के आरोपों पर नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन रद्द होने के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
नामांकन खारिज होने पर HC में चुनौती
हाई कोर्ट में नटराजन ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी ने नियमों का पालन किए बिना ही नामांकन खारिज कर दिया. इस चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से 3 उम्मीदवार थे. जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए. कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया को ही हाई कोर्ट में चुनौती दी.
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क्यों हुआ था नामांकन खारिज?
रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन खारिज करने को लेकर कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में एक निजी आपराधिक शिकायत की जानकारी नहीं दी थी. जिसकी वजह से नामांकन को अधूरा मानते हुए रद्द कर दिया गया. इसके बाद मीनाक्षी नटराजन हाई कोर्ट पहुंच गईं. आज मंगलवार को जस्टिस बीपी शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विचार योग्य माना और इससे जुड़े सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया.
इस मामले की सुनवाई अब हाई कोर्ट में 11 अगस्त को होगी. अगर कोर्ट को इस दौरान नटराजन की ओर से पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो कोर्ट की सुनवाई और महत्वपूर्ण हो सकती है. फिलहाल, अभी हाई कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी किया है. अंतिम फैसले का इंतजार है.