MP News: कार्बाइड गन की ऑनलाइन खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक, ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी

MP Carbide Gun Case: दीपावली के अवसर पर लोगों ने जमकर कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया. इससे 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. प्रदेश के लगभग हर इलाके से केस सामने आए. इस गन से सबसे ज्यादा नुकसान आंखों को हुआ
Carbide gun sale ban Madhya Pradesh e-commerce notice

कार्बाइड गन

MP Carbide Gun Ban: खतरनाक कार्बाइड गन के खिलाफ राज्य सरकार एक और कदम उठाने जा रही है. इस गन की ऑनलाइन खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने इस गन को आर्म्स एक्ट की श्रेणी में शामिल कर लिया है. अब इसकी खरीदी और बिक्री करने वालों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दिया नोटिस

भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार (25 अक्टूबर) को ऑनलाइन बिक्री करने वाली अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत अन्य कंपनियों को कैल्शियम कार्बाइड गन की बिक्री और खरीदी पर तत्काल रोक लगाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है. पुलिस ने इन कंपनियों से ऑनलाइन बिक्री और खरीदी करने वालों की सूची भी मांगी है.

300 से ज्यादा लोग घायल हुए

दीपावली के अवसर पर लोगों ने जमकर कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया. इससे 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. प्रदेश के लगभग हर इलाके से केस सामने आए. इस गन से सबसे ज्यादा नुकसान आंखों को हुआ और हर आयु वर्ग के लोगों को नुकसान झेलना पड़ा. स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों में अभी भी 31 मरीज भर्ती हैं. सरकार ने इसके भंडारण, बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है.

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क्या है कार्बाइड गन?

कार्बाइड गन, जिसे कैल्शियम कार्बाइड गन के नाम से भी जाना जाता है. घरेलू रूप से बनाई गई अस्थाई खिलौना बंदूक है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 150 रुपये है. ये गन एक प्लास्टिक पाइप, गैस लाइटर, और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से तैयार की जाती है. जब कार्बाइड में पानी डाला जाता है, तो यह एसीटिलीन गैस बनाता है.

लाइटर से स्पार्क मिलते ही यह गैस धमाके के साथ फटती है. इस विस्फोट में प्लास्टिक के टुकड़े छर्रे की तरह बाहर निकलते हैं, जो शरीर में घुसकर गंभीर चोट पहुंचाते हैं.

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