MP News: एमपी में एक साल में 20 लाख नए गरीब परिवार जुड़े, अपात्रों की होगी छंटनी, फ्री राशन के लिए e-KYC अनिवार्य

MP News: खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि फ्री राशन योजना के तहत नए पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पात्रता पर्ची बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है.
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एमपी में 20 लाख नए हितग्राहियों के नाम राशन सूची में जुड़े (सांकेतिक तस्वीर)

MP News: मध्य प्रदेश में फ्री राशन योजना का लाभ लेने वाले नए गरीब परिवारों के लिए अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है. सरकार ने अपात्र और दोहरे हितग्राहियों को सूची से हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों को जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है. बीते एक साल में प्रदेशभर में 20 लाख नए हितग्राहियों के नाम राशन सूची में जोड़े गए हैं.

एमपी में हर महीने कितने लोगों को फ्री राशन मिलता है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि फ्री राशन योजना के तहत नए पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पात्रता पर्ची बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है. 5.47 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त राशन दिया जा रहा है. वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलो अनाज जबकि प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न दिया जा रहा है. प्रदेश में कुल 5.47 करोड़ आबादी को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है.

नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या जिक्र?

  • दो साल पहले नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मध्यप्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं.
  • इसके बावजूद फ्री राशन योजना के दायरे में नए गरीब परिवारों को लगातार जोड़ा जा रहा है.
  • आयोग की रिपोर्ट बताती है कि जमकर गरीबों को मिलने वाले राशन में भ्रष्टाचार भी हुआ है.
  • हालांकि यह बात भी सही है कि गरीबों के अनाज पर दूसरों की नजर रहती है.
  • वहीं कई ऐसे ममले आये हैं जहां गरीब परिवार राशन को व्यापरियों को दोबरा बेंच देते है.

राशन कार्ड को लेकर आई शिकायतें

प्रदेश के कई इलाकों से शिकायतें सामने आई हैं कि लोग दो साल से राशन कार्ड के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन्हें अब तक पात्रता पर्ची नहीं मिली. इस पर विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रक्रिया तेज होगी.

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ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

नए आवेदकों की ई-केवाईसी, पीओएस मशीन, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से करने के बाद 3 दिन के अंदर पात्रता पर्ची जारी करने का प्रावधान किया है. 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर, सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है. उचित मूल्य दुकान पर लगी मशीन या भारत सरकार के ‘मेरा ई-केवाईसी’ मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा की जा सकेगी.

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