MP के निजी व सरकारी स्कूलों में अब पहली क्लास में अधिकतम आठ साल की उम्र तक होगा प्रवेश, प्री-प्राइमरी में चार महीने की मिली छूट

MP News: चार साल पहले जारी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र संबंधी सीमा निर्धारित की गई है.
School student file photo

फाइल फोटो

MP News:  प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूलों की पहली क्लास में अब अधिकतम आठ साल की उम्र तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा. पहली कक्षा के लिए शासन ने छह महीने की आयु सीमा बढ़ा दी है. प्री-प्रायमरी कक्षाओं में चार महीने की आयु सीमा बढ़ाई गई है. इस संबंध में उप सचिव स्कूल शिक्षा प्रमोद सिंह ने मंगलवार को प्रवेश के लिए उम्र संबंधी नियम में संशोधन के आदेश जारी कर दिए है.

चार साल पहले जारी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र संबंधी सीमा निर्धारित की गई है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पिछले साल प्रवेश के लिए उम्र संबंधी सीमा का पालन कड़ाई से नहीं हो पा रहा था. इसे देखते हुए करीब पांच महीने पहले 28 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने उम्र संबंधी नियम जारी किए थे. जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु तीन वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष 6 माह, केजी वन के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष और अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह, केजी टू के लिए न्यूनतम आयु पांच वर्ष और अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह व पहली के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष 6 माह के नियम जारी किए थे.

विभाग के आदेश से फिर बनी संशय की स्थिति

विभाग के आदेश से एक बार फिर संशय की स्थिति बनने लगी है. विभाग ने संशोधित आदेश में प्री-प्रायमरी कक्षाओं में चार महीने व पहली क्लास में छह महीने की आयु सीमा बढ़ाई है. इस संशोधित नियम पर आरटीई के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पहली क्लास में छह महीने की ओर छूट दिए जाने की मांग होने लगेगी. उनका कहना था कि आरटीई के नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छह महीने की छूट जाती है. इसे देखते हुए विभाग मंगलवार को बीती 28 फरवरी के जारी नियम में संशोधित आदेश जारी किए है.

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चार महीने की मिली एडमिशन में रियायत

अब पहली क्लास में छह महीने व प्री-प्रायमरी क्लासों में चार महीने की छूट दी गई है. संशोधित आदेश में प्री-प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, केजी वन, केजी टू) के लिए आयु सीमा अब 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई 2024 रहेगी. जबकि पहली क्लास के लिए 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर आयु सीमा 30 सितंबर 2024 रहेगी.

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