MP News: ATS-NIA ने PFI और JMB के भोपाल से पकडे़ आतंकी, कमिश्नर का आदेश- ठेकेदार से लेकर किराएदार का होगा वेरिफिकेशन अनिवार्य

MP News: पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आदेश जारी आज से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.
commissioner Bhopal Harinarayanachari Mishra

कमिश्नर भोपाल हरिनारायणाचारी मिश्र

MP News: बीते साल में राजधानी से एच यू टी पीएफआई और जेएमबी के आतंकियों को एनआईए और एटीएस ने गिरफ्तार किया था. सबसे दिलचस्प बात है कि यह आरोपी भोपाल में बिना पुलिस वेरीफिकेशन की कई सालों से रह रहे थे. पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी, बिना पुलिस वेरिफिकेशन आसानी से भोपाल में आतंकी छुपे हुए थे. करीब साल भर के बाद पुलिस कमिश्नर वेरिफिकेशन के संबंध में आदेश जारी किया है.
पुलिस कमिश्नर हरीनारायणचारी मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे. पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक के बाद जमा कराएं.

15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे. किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देंगे. होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें व इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देगे. छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे.

मजदूर के साथ ट्रैवल्स एजेंसियों को भी निर्देश

ठेकेदार/ भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर/कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे. कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगें एवं आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जाए.

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2 महीने के लिए प्रभावी रहेगा आदेश

पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आदेश जारी आज से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. दरअसल पिछले कुछ दिनों में राजधानी में बड़ी घटनाएं हुई है. रचना नगर और अयोध्या नगर में लूट और मारपीट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह आदेश प्रभावी कर दिया है.

पुलिस की भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी

राजधानी में किराए या फिर किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कमिश्नर ने वेरिफिकेशन करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है. पुलिस कर्मियों को भी यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि उनके क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी हो. कई बार घटना के बाद पुलिस को पता चलता है कि आरोपी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रहता था.

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