MP News: भोजशाला में ASI सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- बिना इजाजत नहीं हो कोई कार्रवाई

Bhojshala ASI Survey: कोर्ट ने कहा कि वहां फिजीकल खुदाई आदि ऐसा कुछ ना हो, जिससे धार्मिक चरित्र में बदलाव आ हो जाए. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके हिंदू पक्ष से चार हफ्ते में मांगा जवाब मांगा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला में साइनटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार दर दिया

Bhojshala ASI Survey: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की भोजशाला (Bhojshala)में सर्वे का मामला में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है अब मुस्लिम पक्ष के द्नारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग को इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ASI सर्वे चलता रहेगा. साथ ही यह भी कहा कि SC की इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार कोई कार्रवाई नही की जायेगी. कोर्ट ने कहा कि वहां फिजीकल खुदाई आदि ऐसा कुछ भी ना हो, जिससे धार्मिक चरित्र में बदलाव आ जाए. साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके हिंदू पक्ष से चार हफ्ते में मांगा जवाब मांगा है.

क्या है पूरा मामला

एएसआई के द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को हिन्दू पक्ष वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है. इसी ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ नामक संगठन की याचिका दायर की थी जिसके बाद  हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने 11 मार्च2024 को सुनाए आदेश में कहा था, ‘‘ इस अदालत ने केवल एक निष्कर्ष निकाला है कि भोजशाला मंदिर-सह-कमाल मौला मस्जिद परिसर का जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन कराना एएसआई का संवैधानिक और कानूनी दायित्व है. इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है.

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सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए

भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. धार एसपी मनोज सिंह के मुताबिक मॉनीटरिंग टीम लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है.

तेज हुआ सर्वे कार्य

जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सर्वे कार्य की गति भी बढ़ रही है. भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद के 50 मीटर दायरे में चिन्हित स्थानों पर कई जगह सर्वे के कार्य में तेजी लाई गई है. हाई कोर्ट इंदौर बेंच द्वारा एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था

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