MP News: फैजान ने थाने पहुंचकर दूसरी बार दी तिरंगे को सलामी, जानें किस मामले पर हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश
MP News: भोपाल के मिसरोद थाना में 5 नवंबर को दूसरी बार फैजान तिरंगे को सलामी देने के लिए पहुंचा. तिरंगे को सलामी देते हुए उसने 21 बार ‘भारत माता की जय’ भी कहा. इसके बाद फैजान ने कहा-‘ हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे. मैं देश और राष्ट्रीय ध्वज से बहुत प्यार करता हूं.’ वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा करने पहुंचा था. जानते हैं कि HC ने ऐसा आदेश क्यों दिया था.
तिरंगे को सलामी देने पहुंचा फैजान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर 5 नवंबर को फैजान दूसरी बार मिसरोद थाना पहुंचा था. यहां उसने दूसरी बार तिरंगे को सलामी दी और 21 बार भारत माता की जय कहा. साथ ही कहा- ‘हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे’.
क्या है मामला?
हाल ही में भोपाल में फैजान द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का मामला सामने आया था. फैजान ने भोपाल स्थित एक ढाबे के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इस वीडियो में फैजान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दा… मुर्दाबाद होगा, क्योंकि मोदी जी के राज में है भाई’ कहते हुए नजर आ रहा था.
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वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध में उतर आए थे. साथ ही जब उसे समझाने गए तो फैजान उनके साथ मारपीट करने लगा. घटना की जानकारी मिलते ही मिसरोद थाना पुलिस ने धारा 153 के तहत FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था.
कोर्ट ने अनोखी शर्त पर छोड़ा
कोर्ट में जब आरोपी को पेश किया गया तो फैजान ने बताया कि उसने यह सब कुछ नशे में कहा था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके पालीवाल ने आदेश में कहा था कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो. कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपए के बॉन्ड और हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी की शर्त पर छोड़ा था. सलामी देने के साथ ही भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए भी कहा था.