MP News: प्रदेश में 24 घंटे बाजार खोलने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में, इंदौर में नाइट कल्चर पर भी पाबंदी

MP News: सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर में 24 घंटे बाजार व व्यवसायिक संस्थान खोलने पर लगी रोक श्रम विभाग ने इस आधार पर लिया था निर्णय प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होने से बाजार 24 घंटे खोले जा सकते हैं.
There is a ban on opening of markets and business establishments 24 hours in Indore.

इंदौर में बाजार और व्यवसायिक संस्थानों के 24 घंटे खुलने पर रोक लगा दी गई है

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर में बाजार और व्यवसायिक संस्थानों के 24 घंटे खुलने पर रोक लगा दी गई है. मुख्यमंत्री के रवैये को देखते हुए श्रम विभाग की प्रदेश के आद्यौगिक क्षेत्रों और नगर निगम क्षेत्रों में चौबीस घंटे बाजार खोलने की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है. श्रम विभाग ने फिलहाल इस फैसले से अपने हाथ खींचते हुए इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

अब गेंद मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पाले में हैं, उनकी ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही श्रम विभाग इस सिलसिले में आगे कोई फैसला लेगा. फिलहाल प्रदेश में दुकानें पूर्व निर्धारित समय के अनुसार सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुलेंगी. दअरसल, श्रम विभाग ने मप्र दुकानें एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के नियम की धारा 6 में संशोधन कर प्रस्ताव तैयार कर जून में विधि विभाग को भेज दिया है. इसमें प्रदेश के औद्योगिक और सभी नगर निगम क्षेत्रों में मॉल, रेस्टारेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खोलने का प्रावधान किया गया है. प्रस्ताव के अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 3 शिफ्टों में काम होगा सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति किसी को नहीं होगी.

कर्मचारियों के वेतन और सभी मुद्दों पर बन चुका ड्राफ्ट

8 घंटे के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं निर्धारित होंगी. सूत्रों का कहना है कि मई में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक कर इस संबंध में सैद्धांतिक सहमति ले ले थी. चूंकि सीएम के निर्देश पर इंदौर में रात भर बाजार खुलना बंद हो गया है, इसलिए श्रम विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अब प्रदेश के सभी औद्योगिक व नगर निगम क्षेत्रों में 24 घंटे बाजार खोला जाना खटाई में पड़ गया है.

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प्रदेश में भोपाल समेत 16 नगर निगम हैं

सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर में 24 घंटे बाजार व व्यवसायिक संस्थान खोलने पर लगी रोक श्रम विभाग ने इस आधार पर लिया था निर्णय प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होने से बाजार 24 घंटे खोले जा सकते हैं. 24 घंटे बाजार खुलने से जीएसटी में वृद्धि होगी. रात में खरीदारी से व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा. सहयोगी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. लोगों को होटल, रेस्टोरेंट, सर्विस सेक्टर से जुड़ी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध होंगी.

विजयवर्गीय ने उठाया था मुद्दा, सीएम ने तत्काल दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को इंदौर संभाग के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की थी. बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने का मुद्दा उठाया था. मुख्यमंत्री ने तत्काल इंदौर में विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे. इस पर कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह ने शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक / औद्योगिक / कार्यालय आदि संस्थानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया था। इंदौर में यह व्यवस्था 2 साल पहले लागू की गई थी.

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