MP News: जबलपुर हाई कोर्ट ने पहले राउंड के रिजल्ट पर लगाई रोक, सरकार और DME को नोटिस जारी

MP News: हाई कोर्ट ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (DME) और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी
MP High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

MP News:जबलपुर हाई कोर्ट ने एमडी-एमएस (MD-MS) कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के रिजल्ट घोषित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. यह आदेश रीवा के डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और अन्य जिलों के डॉक्टरों द्वारा दायर की गई याचिका के बाद आया है.

आज हुई सुनवाई में जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को 24 नवंबर रात 12 बजे तक पहले राउंड की काउंसलिंग जारी रखने का निर्देश दिया. इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती, रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा.

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इसके अलावा हाई कोर्ट ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (DME) और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.

डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि नीट ने मेरिट लिस्ट तैयार करते समय नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन राज्य शासन ने दूसरी बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया. जिसके कारण राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में अच्छे रैंक होने के बावजूद प्रदेश की मेरिट लिस्ट में उनके नाम नीचे आ गए.

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