MP News: ट्रेन में बिना जरूरत चेन पुलिंग के 7 महीने में 3 हजार से ज्यादा मामले, रेलवे पुलिस ने वसूला 12 लाख रुपये का जुर्माना

MP News: रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्‍त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर एक साल तक की जेल या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दी सकती है
Indian Railways

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MP News: बिना जरूरत के अलार्म चेन पुलिंग करने वाले सावधान. भोपाल रेल मंडल में रेलवे पुलिस लगातार बिना जरूरत के चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने पिछले सात महीने में कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. अलार्म चेन का गलत उपयोग ना केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है.

सात महीने में 3 हजार से ज्यादा मामले, 12 लाख का जुर्माना

रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्‍त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर एक साल तक की जेल या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दी सकती है. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल रेल मंडल ने अक्टूबर माह तक रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 3 हजार 566 मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा 12 लाख 31 हजार 738 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है.

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सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे पुलिस कर्मी, सीसीटीवी से होगी निगरानी

रेलवे पुलिस कर्मी सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे. इसके साथ ही यात्रियों को अलार्म चेन के गलत इस्तेमाल करने के गंभीर परिणामों के बारे में बताएंगे. ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे से रियल-टाइम निगरानी रखी जाएगी. दोषियों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना देने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा.

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